गंभीर
"डिजिटल अरेस्ट" कॉल: कोई एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ़्तारी नहीं करती
ठग खुद को पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर बैठाए रखते हैं और "डिजिटल अरेस्ट" का डर दिखाते हैं। भारतीय कानून में ऐसा कुछ नहीं होता। कॉल काटें और 1930 डायल करें।